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कानपुर नगर। उप श्रम आयुक्त, कानपुर क्षेत्र, कानपुर कल्पना श्रीवास्तव ने बताया कि असंगठित कर्मकारों के हितार्थ एक्स-ग्रेशिया मॉड्यूल के अंतर्गत ई-श्रम पोर्टल दिनॉक 31 मार्च, 2022 तक पंजीकृत असंगठित कर्मकारों को अनुग्रह राशि (एक्स-ग्रेशिया) के भुगतान के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के कम में जिलाधिकारी महोदय, कानपुर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया जा चुका है। यह समिति एक्स-ग्रेशिया मॉड्यूल का अनुश्रवण एवं समीक्षा, प्रकियाधीन क्लेम और नवीन क्लेम संबंधी आवेदनों की जाँच एवं एक्स-ग्रेशिया से संबंधित प्रश्नों एवं शिकायतों का निदान करेगी। उन्होंने बताया कि पात्रता का मापदण्ड ई-श्रम पोर्टल पर दिनांक 31 मार्च, 2022 तक पंजीकृत असंगठित कर्मकार दावा (क्लेम) शुरू करने के लिए पात्र होंगे, दिनॉक 31 मार्च, 2022 तक हुई दुर्घटना पर अनुग्रह धनराशि के भुगतान पर विचार किया जायेगा, असंगठित कर्मकार जिसका दावा किया जाना है, का दुर्घटना से पहले पंजीकृत होना तथा दावा शुरू करने से पहले ई-श्रम यू०ए०एन० नम्बर (जो मान्य हो) प्रस्तुत करना अनिवार्य है, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कर्मकार का पंजीकरण से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि में आयकरदाता या ई०पी०एफ०ओ० का सक्रिय सदस्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर दावों को प्राप्त करने एवं सत्यापित करने हेतु कीर्तिवर्धन, सहायक श्रम आयुक्त, कानपुर नगर को अधिकृत किया गया है। कार्यालय उप श्रम आयुक्त, कानपुर क्षेत्र में स्थापित हेल्प डेस्क के माध्यम से एक्स-ग्रेशिया मॉड्यूल के संबंध में आवश्यक जानकारी एवं आवेदन-पत्र का प्रारूप प्राप्त किया जा सकता है। कृपया आवश्यक जानकारी एवम् आवेदन प्रकिया के संबंध में कार्यालय उप श्रम आयुक्त, कानपुर क्षेत्र, सर्वाेदय नगर, कानपुर से सम्पर्क करने का कष्ट करें।
