न्यूज़ बातचीत—
नं. बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्देशित और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की सामान्य बैठक दिनांक 9.7.2023 में सभी प्रतिभागियों की सहमति के आधार पर *प्रमाण पत्र और अभ्यास का स्थान (सीओपी)* फॉर्म को पुष्टि के दिशा में रखा गया है। निर्देश हैं।
सामान्य निर्देश-
1- फॉर्म पूर्ण रूप से अपने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष या सदस्यता या किसी सदस्य के रूप में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष यह परिषद बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य अपने *पत्र दिनांक 16.9.2023 के नामांकन में दिनांक 31.12.2023 की संख्या में हैं। 4.00 बजे तक शोक होगा।*
2- यह फॉर्म उन प्रत्येक अधिवक्ता को भरना है जिन्हें पूर्व में COP जारी किया जा चुका है या COP की बैधता समाप्त हो चुकी है या जिनके पंजीकरण को 5 वर्ष हो चुके हैं।
3- फार्म के साथ अधिवक्ता कोई ऐसा प्रमाण पत्र (वर्ष 2018, 2019, 2021, 2022 के हों 2020 की छूट दी गयी है कुल चार प्रपत्र) जिससे प्रतीत हो अधिवक्ता विधि व्यवसाय कर रहा है, सलंग्न करना अनिवार्य है ।
4- Designated Senior Lawyer High Court लखनऊ/इलाहाबाद को सिर्फ फॉर्म E भरना है और कोई वकालतनामा दाखिल नही करना है।
5- 1.7.1983 से पूर्व पंजीकृत अधिवक्ता जिनको COP आवंटित है उन्हें कोई वकालतनामा नहीं देना है।
6- यदि कोई अपराधिक मामलों का वाद लंबित/दंडित/हिस्ट्रीशीटर हो तो नोटरी शपथ पत्र में उल्लेखित करें।
7- बार कॉउन्सिल उ.प्र. द्वारा पत्र *दिनांक 22.8.2023 द्वारा शुल्क रू.250.00 निर्धारित किया गया है।*
8- फॉर्म के साथ हाई स्कूल, पासपोर्ट, ग्रेजुएट एवम विधि ग्रेजुएट के अंकपत्र/प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य है।
सभी वैकिअट बार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश में अपने मीनू को वैकिअट बार एसोसिएशन में निरंतरता बनाए रख रहे हैं। साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया व बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में अपना स्थान सुरक्षित रखें।