न्यूज़ एक्सपर्ट—
कौशांबी। सैयदसरावा के पूर्व प्रधान आजम सहित अन्य आठ लोगों के विरुद्ध राजू राय सोनकर निवासी हिम्मतगंज प्रयागराज ने अपनी बेटी के ऊपर एसिड अटैक कर जानलेवा हमला किए जाने पर 307,326A,SC ST act आदि धाराओं में कौशांबी जिले के थाना चरवा में मुकदमा पंजीकृत कराया था। शिकायतकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय में वाद दाखिल कर मुकदमे को प्रयागराज में ट्रांसफर कराए जाने के लिए याचिका दाखिल की। याची की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी के समक्ष बहस कर बताया कि मुख्य आरोपी सैयदसरावा कौशाम्बी का पूर्व प्रधान आज़म है जिसको याची की बेटी ने बैंक आफ बड़ोदा में मैनेजर के पद पर रहते हुए लोन बकाया होने पर रिकवरी नोटिस जारी किया था जिस पर मुख्य आरोपी आजम व अन्य 9 बैंक के दलाल लोगों ने साजिश के तहत याचिकाकर्ता की बेटी जो बैंक ऑफ़ बड़ोदा सैयदसरावा कौशाम्बी में ब्रांच में बैंक मैनेजर के पद पर नियुक्त थी एसिड डालकर जानलेवा हमला कर दिया ।याची के अधिवक्ता सुनील चौधरी ने बताया कि मुख्य आरोपी पूर्व सांसद अतीक अहमद गैंग का सदस्य है और वर्तमान समय में जेल में बंद है व घटना में शामिल सभी आरोपियों की सरकार ने गैंगेस्टर एक्ट में कुर्की भी कर दिया है। चार अभियुक्त जमानत पर है आरोपियों के द्वारा लगातार याची पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़िता, वादी एवं गवाह सभी प्रयागराज में में रह रहे हैं। गवाह असिस्टेंट बैंक मैनेजर महिला ने घटना से डर कर अपना ट्रांसफर इलाहाबाद करवा लिया। वर्तमान समय में पीड़िता भी प्रयागराज में बैंक ऑफ़ बड़ौदा में कार्यरत है। याची ने सरकार को भी पत्र भेजकर मुकदमा ट्रांसफर करने,सुरछा देने की फरियाद की है। ट्रायल कोर्ट एस सी/एस टी कौशाम्बी ने याची को नोटिस जारी कर गवाही के लिए बुलाया है। इस पर न्यायालय ने आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और मुकदमे की अगली सुनवाई तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दिया।