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कानपुर देहात। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के बिहारी गांव के प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर वा मोहर एसडीएम कोर्ट में प्रस्तुत करना बिहारी गांव में ढाबा चलाने वाले गैंगस्टर को भारी पड़ गया। जांच में खुलासा होने पर पीड़ित प्रधान ने भोगनीपुर कोतवाली में गैंगस्टर सुरेश यादव के खिलाफ धोखाधडी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। सुरेश फौजी पर आरोप है, कि उसने बिहारी गांव के प्रधान शिवपाल सिंह के फर्जी हस्ताक्षर वा ग्राम पंचायत की मोहर से एसडीएम भोगनीपुर की कोर्ट में धारा 145 सपठित द्वारा 104 व 105 राजस्व संहिता 2006 के तहत ग्राम पंचायत बनाम राजकुमारी में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। इसकी पुष्टि के लिए जब प्रधान को तलब किया गया तो मामले का खुलासा हुआ और पीड़ित प्रधान की तहरीर पर मामला दर्ज कर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है।
आखिर क्या है गैंगस्टर सुरेश फौजी का इतिहास?
मूल रूप से रूरा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव का रहने वाला सुरेश यादव अपने नाम के आगे फौजी लिखता है जबकि सेना से उसका दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है बिहारी गांव में हाइवे के किनारे सुरेश यादव *फौजी ढाबा* का संचालन करता है, सुरेश यादव के खिलाफ हत्या लूट जैसी धाराओं में जनपद के अलग-अलग थानों में 19 मुकदमे दर्ज है। इसके साथ ही उस पर भूमाफिया व गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी। जबकि डेरापुर थाने में वह टॉप टेन की सूची में भी शामिल है। विगत कुछ दिनों पहले उसे न्यायालय ने 6 माह के लिए जिलाबदर किया था।